मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 4 अक्टूबर को प्रस्तावित मंडला आगमन एवं सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार ग्राम आमालाना स्थित हेलीपैड एवं संपूर्ण कार्यक्रम स्थल से 3 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून एवं अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के उड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। एटीसी द्वारा निर्देशित फ्लाइट्स/फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एवं शासकीय ड्रोन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
यह क्षेत्र मुख्यमंत्री के प्रस्थान तक रेड जोन/नो फ्लाइंग जोन रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।


